• दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 जुलाई को माना कि पेप्सिको द्वारा अपनी ‘अनूठी आलू’ किस्म के पेटेंट अधिकारों पर दायर अपील में “कोई योग्यता नहीं” थी। यह अपील पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए) द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ थी, जिसमें पेप्सिको द्वारा विकसित अद्वितीय आलू किस्म के पंजीकरण को रद्द कर दिया गया था।

  • पीपीवीएफआरए ने पौधे की विविधता और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 34 (पंजीकरण रद्द करने का आधार) के तहत प्रदान किए गए आधार पर अपने आलू के पौधे की किस्म, ‘एफएल 2027’ (लेज़ चिप्स में प्रयुक्त) के संबंध में पेप्सिको का पंजीकरण रद्द कर दिया। (पीपीवी एवं एफआर)।

  • FL 2027 एक ‘चिपिंग पोटैटो’ किस्म है जिसमें कम बाहरी दोष, उच्च शुष्क पदार्थ/उच्च ठोस सामग्री और स्थिर शर्करा होती है, जो सभी इसे चिप्स के निर्माण के लिए अत्यधिक उपयुक्त बनाते हैं।