Paytm के बाद अब RBI ने राजस्थान के इस बैंक पर कसा शिकंजा, किया बैंक का लाइसेंस रद्द।

तो दोस्तों, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) आज कल कड़ी सख्ती में उतर आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पर अपना एक बड़ा फैसला सुनाया था। और अब उसके बाद आरबीआई ने राजस्थान के इस बैंक पर भी अपना शिकंजा कसते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सुमेरपुर मर्केंटाइल Urban Co–Operative बैंक की, जिसका आरबीआई (RBI) ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। आप ज़रूर यह जानना चाहते होंगे की बैंक में जमा ग्राहकों के पैसों का अब क्या होगा, यदि आपका भी अकाउंट इस बैंक में है तो आइए जानते हैं कि बैंक में जमा पैसों का क्या होगा और बताते हैं कि आरबीआई (RBI) ने बैंक का लाइसेंस किस वजह से रद्द किया है।

दरअसल दोस्तों, आरबीआई (RBI) के अधिकारियों का कहना है कि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। और यह बैंक लंबे समय से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। और इन चीज़ों को मद्दे नज़र रखते हुए ही लाइसेंस रद्दीकरण कार्रवाई का फैसला अमल में लाई गई है। अब इस कार्रवाई से ग्राहकों को कितनी समस्या होगी या सबसे खास बात कि उनकी जमा राशि का क्या होगा? इसको लेकर डर कायम है। हालाकि, आरबीआई (RBI) ने इसके लिए प्रावधान बनाए हैं। और हम आपको बता दें कि बैंक में जो राशि जमा है उसके ऊपर आरबीआई (RBI) ने पूरा विचार करके रखा है और आरबीआई (RBI) अपने सारे फैसले बहुत सोच समझ कर ही करती है, जिससे ग्राहकों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए आपको बताते हैं आरबीआई ने और क्या फैसला सुनाया है।

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रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक बयान में कहा है कि राजस्थान के सहकारी समितियों के पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक (वैधानिक अस्तित्व समाप्त) नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था। परिसमापन पर हर ग्राहक जमाकर्ता, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से, अपनी जमा राशि के पांच लाख रुपए तक के बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का कहना है कि बैंक के आंकड़ों के अनुसार, सारे ग्राहकों में से 99.13 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी (DICGC) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, 30 नवंबर 2023 तक जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम यानि DICGC ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर DICGC अधिनियम, 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा का 45.22 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। और अब इस बैंक के लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, सुमेरपुर मर्केंटाइल Urban Co–Operative बैंक लिमिटेड सुमेरपुर पाली की ‘बैंकिग’ का व्यवसाय संचालित करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमा राशि का पुनुर्भुगतान आदि शामिल है। तो दोस्तों हम आपको एक खास बात और बता देते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बुधवार को निजी कॉरपोरेट क्षेत्र के 2023–24 की तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों पर आधारित आंकड़े जारी किए हैं। इसमें 2,842 सूचीबद्ध गैर–सरकारी, गैर–वित्तीय कंपनियों के नतीजों का विश्लेषण किया गया है।

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